हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाये थे।

जिसकी जाँच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SEBI कर रहा था।

कोर्ट द्वारा दिए 2 महीने में SEBI की जाँच अधूरी रह गई थी।

इसीलिए कोर्ट ने अब SEBI को अतिरिक्त  3 महीनों का वक्त दिया है।

जाँच प्रक्रिया के अडानी ग्रुप के लिए एक खुशखबरी आ गई है।

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि -

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अडानी ग्रुप द्वारा शेयर्स की कीमतों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

क्योंकि ग्रुप के शेयर्स में मार्केट के हिसाब से ही उतार चढ़ाव हुए है।

हिंडनबर्ग द्वारा शेयर्स को ओवरवैल्यूड दिखाने का आरोप झूठा साबित होता है।

इसका मतलब SEBI की तरफ से नियमों में कोई भी चूक नहीं हुई है।

लेकिन SEBI अभी भी अडानी ग्रुप द्वारा किए गए  13 ट्रान्सैक्शन की जाँच कर रहा है।

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